हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति मैं आरक्षण हुआ बहाल l
आज दिनांक 7 दिसंबर 2019 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहे पदोन्नति में आरक्षण मामले में बहस के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। साथियों यह खुशी की बात है और सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई। साथ में मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस मामले में जिस भी एसोसिएशन व साथियों ने भाग लिया और कोर्ट में पैरवी की उन सभी का धन्यवाद ।
साथ ही में आप लोगों से अपील करता हूं की हम एकजुट होकर आगे संघर्ष करें और इसको लागू करवाएं ,यह पदोन्नति में केवल 2013 से लागू होगा, इसलिए हम सभी को एकजुट होकर 85th संविधान संशोधन को लागू कराना होगा।
अब कुछ फैसला आप लोगों के पक्ष में आया है, इसको मिलकर पूरा करवाना होगा । पदोन्नति में आरक्षण लागू होने के कारण काफी दलित कर्मचारियों को पदोन्नति तो मिलेगी ही, साथ में नई वैकेंसी भी आएगी, जो दलित बच्चों को नौकरियां दिलाने में मददगार साबित होंगी ।
साथियों यह निर्णय कोई एक दिन में नहीं आया है, बड़े लंबे संघर्ष और बड़े बड़े वकील करने के बाद आया, तथा इस केस पर समय-समय पर काफी सक्रिय लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ मिलकर पैरवी की, साथ ही अपना आर्थिक सहयोग भी दीया जिसके परिणाम स्वरूप आज यह फैसला हमारे पक्ष में रहा ।
मैं यहां भी आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब हरियाणा में सभी दलित कर्मचारियों की रिवर्सल की जा रही थी तब भी हमने चंडीगढ़ में मिलकर कोर्ट में स्टे लिया था , जिससे दलित कर्मचारी भाइयों का संवैधानिक हक बच सका ।आज यह वही संघर्ष का परिणाम है,