2013 में भड़काऊ भाषण देने का मामला
कोर्ट में पेश हुए 5 आरोपी
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मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 में शहीद चैक पर सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में 5 आरोपी कोर्ट में पेश हुए।
इस मामले में आज चार्ज बनना था सबके उपस्थित ना होने के कारण चार्ज नहीं बन पाया।
गौरतलब है कि वर्ष 2013 में कवाल कांड को लेकर छह साल पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चैक पर मुस्लिमों की सभा हुई थी।
जिसमें कई राजनेता भी शामिल हुए थे। जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा का मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था।
जिमसें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, तत्कालीन मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी,पूर्वगृह राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, एडवोकेट असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपो में मामला दर्ज हुआ था।
इस मामले की सुनवाई यहां एडीजे-चार कोर्ट में चल रही है। इस मामले में मंगलवार को चार्ज बनना था जिसके चलते इस मामले के 5 आरोपी कोर्ट में पेश हुए।
पूर्व सांसद सईद उज़ ज़मा
एडवोकेट असद ज़मा
सुल्तान मुशीर
एहसान क़ुरैशी
मुशर्रफ क़ुरैशी
न्यायालय में उपास्थि रहे।
पूर्व सांसद क़ादिर राणा
पूर्व विधायक नूर सलीम राणा
पूर्व विधायक मौलाना जमील
सलमान सईद
नोशाद क़ुरैशी गैर हाजिर रहे।
उन सब की हाज़री माफ़ी अधिवक्ता की तरफ़ से न्यायालय में आई।
अब न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देते हुए नियत तारीख पर आरोप तय करने के लिए 19 मार्च की तारीख नियत की है।
आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी उपस्थित रहे, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सुभाष सैनी मौजूद रहे।